चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कदम अदालत के आदेश के अधीन होंगे। अब 90 दिन के भीतर चुनाव होंगे।from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/Z2fCnXD
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