एक साल से ज्यादा समय से जमानत की याचिका का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3xvpf19
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