सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में किसी घर खरीदार द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत राहत की मांग पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इस बारे में अन्य प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल घर खरीदार...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2NCKc8M
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